RBI का नया नियम: ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने समय में लौटाएगा पैसे? जानिए पूरा नियम आसान भाषा में
हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ है कि ATM से पैसे निकालते समय या ऑनलाइन पेमेंट करते समय ट्रांजेक्शन फेल हो गया हो, लेकिन खाते से पैसे कट गए हों। यह समस्या जितनी आम है, उतनी ही परेशान करने वाली भी होती है। जब हमारे पैसे अटक जाते हैं तो हमें चिंता होती है कि यह पैसा कब वापस आएगा? और अगर वापस नहीं आया तो क्या करना चाहिए?
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को राहत देने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, अब बैंकों को एक तय समय-सीमा के भीतर पैसा वापस करना ही होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें हर दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
RBI का सख्त निर्देश: ट्रांजेक्शन फेल पर कितना समय मिलेगा बैंक को?
RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी ट्रांजेक्शन के फेल होने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को तय समय-सीमा के भीतर वो पैसा ग्राहक के खाते में वापस करना होगा। अगर बैंक समय पर यह काम नहीं करता है, तो उसे हर दिन के हिसाब से ₹100 का जुर्माना देना होगा।
यह नियम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़ी समस्याओं को जल्दी सुलझाएं और ग्राहकों को बेवजह मानसिक तनाव न झेलना पड़े।
RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम क्या है?
RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसे TAT हार्मोनाइजेशन सर्कुलर कहा जाता है। इस सर्कुलर में फेल ट्रांजेक्शन की स्थिति में पैसे रिवर्स करने की समय-सीमा (Turn Around Time - TAT) और जुर्माना तय किया गया है।
इस नियम के अनुसार:
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ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर पैसा लौटाना होगा।
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यदि बैंक ऐसा करने में असफल रहता है, तो ग्राहक को हर दिन के लिए ₹100 का मुआवजा (compensation) मिलेगा।
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यह मुआवजा ग्राहक के खाते में ऑटोमेटिक क्रेडिट होना चाहिए, इसके लिए ग्राहक को अलग से दावा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
फेल ट्रांजेक्शन के प्रकार और रिफंड की समय सीमा
अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि किस प्रकार के ट्रांजेक्शन के फेल होने पर बैंक को कितने समय में पैसा वापस करना होता है:
1. ATM से कैश न निकले लेकिन पैसा कट जाए:
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समस्या: ग्राहक ATM से पैसे निकालता है लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता और खाते से पैसे कट जाते हैं।
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समाधान: बैंक को ट्रांजेक्शन की तारीख से 5 कार्यदिवस के भीतर पैसा रिवर्स करना होता है।
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नहीं हुआ तो? हर दिन के लिए ₹100 का जुर्माना देना होगा।
2. कार्ड-टू-कार्ड फंड ट्रांसफर फेल हो जाए:
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समस्या: आपने किसी दूसरे कार्ड पर पैसा ट्रांसफर किया, पैसा आपके खाते से कट गया, लेकिन सामने वाले को नहीं मिला।
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समाधान: बैंक को T+1 (ट्रांजेक्शन के दिन + अगला दिन) के भीतर रिफंड करना होगा।
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नहीं हुआ तो? ₹100 प्रति दिन का जुर्माना।
3. PoS (Point of Sale) या डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन फेल हो जाए:
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समस्या: आपने दुकान या पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट किया, पैसा कट गया लेकिन दुकानदार को नहीं मिला।
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समाधान: बैंक को T+1 दिन में पैसा वापस करना होगा।
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नहीं हुआ तो? ₹100 प्रति दिन का जुर्माना।
4. IMPS या UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाए:
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समस्या: आपने IMPS या UPI से पेमेंट किया, पैसा आपके खाते से कट गया लेकिन रिसीवर को नहीं मिला।
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समाधान: बैंक को अगले 1 कार्यदिवस (T+1) के भीतर पैसा रिवर्स करना होगा।
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नहीं हुआ तो? ₹100 प्रति दिन का जुर्माना लागू होगा।
5. Aadhaar से जुड़े ट्रांजेक्शन फेल हो जाएं (AEPS):
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समस्या: आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) में ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए।
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समाधान: बैंक को 5 कार्यदिवस के भीतर पैसा वापस करना होगा।
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नहीं हुआ तो? ₹100 प्रति दिन का जुर्माना।
6. नेट बैंकिंग से पेमेंट फेल हो जाए:
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समस्या: इंटरनेट बैंकिंग से शॉपिंग या बिल पे करते समय पेमेंट फेल हो जाए लेकिन पैसा कट जाए।
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समाधान: बैंक को T+1 दिन के भीतर पैसा लौटाना होगा।
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नहीं हुआ तो? ₹100 का जुर्माना रोजाना लगेगा।
जुर्माना राशि कैसे और कब मिलेगी?
RBI के अनुसार, यह जुर्माना राशि ग्राहक के खाते में स्वचालित रूप से (automatically) क्रेडिट होनी चाहिए। ग्राहक को इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
हालांकि, यदि किसी कारणवश यह क्रेडिट नहीं होता है, तो ग्राहक बैंक में शिकायत कर सकता है और जुर्माना राशि की मांग कर सकता है।
आपको चाहिए कि:
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अपने बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें।
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फेल ट्रांजेक्शन की तारीख नोट करें।
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बैंक स्टेटमेंट पर नज़र रखें कि रिवर्सल हुआ या नहीं।
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यदि 5-7 दिनों में रिवर्सल न हो, तो शिकायत दर्ज करें।
बैंक की गलती नहीं तो जुर्माना नहीं
ध्यान देने वाली बात यह है कि जुर्माना सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां फेल ट्रांजेक्शन बैंक की प्रणाली की गलती से हुआ हो। यदि ग्राहक की तरफ से कोई ग़लती हुई है (जैसे OTP न डालना, नेटवर्क न होना, आदि), तो बैंक जुर्माना नहीं देगा।
शिकायत दर्ज करने का तरीका:
अगर आपके पैसे कट गए हैं और रिवर्स नहीं हुए हैं, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
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बैंक की शाखा में जाकर लिखित शिकायत करें।
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बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से शिकायत फॉर्म भरें।
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RBI के 'Banking Ombudsman' से संपर्क करें अगर बैंक समाधान नहीं देता है।
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https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत करें।
ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह:
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हर ट्रांजेक्शन के बाद SMS और बैंक ऐप से बैलेंस चेक करें।
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अगर पैसा कट जाए और सेवा न मिले, तो तुरंत स्क्रीनशॉट लें और डेट नोट करें।
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24-48 घंटे तक इंतजार करें, अगर रिफंड न आए तो शिकायत दर्ज करें।
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शिकायत का ट्रैक रखें और जरूरत पड़ने पर RBI में escalate करें।
निष्कर्ष:
RBI ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए फेल ट्रांजेक्शन से जुड़ी परेशानियों को गंभीरता से लिया है और स्पष्ट समय-सीमा और जुर्माने के नियम बनाए हैं। अब ग्राहकों को सिर्फ इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें समय पर पैसा भी मिलेगा और देरी पर मुआवजा भी।
अगर आप भी डिजिटल पेमेंट करते हैं या ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो इन नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। इससे न केवल आपके पैसे की सुरक्षा होती है, बल्कि आप अपने अधिकारों को भी समझ पाते हैं।
याद रखें: जानकारी ही सुरक्षा है। RBI के नए नियमों को जानिए, समझिए और अपने पैसों की सुरक्षा खुद कीजिए।
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